
Pradhan Mantri Avas Yojana 2.0 APPLY KAISE KARE
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। 2015 में शुरू की गई इस योजना को शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया गया है।
पीएमएवाई शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0):
सितंबर 2024 में, सरकार ने पांच साल की अवधि में शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के उद्देश्य से पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की। इस चरण का उद्देश्य 1 करोड़ शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें कुल 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।
पीएमएवाई ग्रामीण 2.0 (PMAY-G 2.0):
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पीएमएवाई-जी पात्र बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” प्राप्त करना है।
पीएमएवाई का उद्देश्य:
किफ़ायती पक्के घर उपलब्ध कराकर सभी के लिए आवास प्राप्त करना। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न-आय समूहों (एलआईजी) और मध्यम-आय समूहों (एमआईजी) को लक्षित करना।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना (महिलाओं के नाम पर उचित स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व)
• वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलती है – मैदानी क्षेत्रों में ₹1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ₹1.3 लाख।
• किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी): पीएमएवाई-यू के तहत एक उप-योजना, एआरएचसी का उद्देश्य शहरी प्रवासियों और गरीबों को किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराना है, जिससे कार्यस्थलों के पास रहने में आसानी हो।
पात्रता मानदंड:
A. PMAY-शहरी (PMAY-U) के लिए
लाभार्थियों को आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख तक।
. निम्न आय समूह (LIG): वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच।
. मध्यम आय समूह I (MIG-I): वार्षिक घरेलू आय ₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच।
. मध्यम आय समूह II (MIG-II): वार्षिक घरेलू आय ₹12 लाख से ₹18 लाख के बीच।
अन्य शर्तें:
. आवेदकों के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए।
. महिलाओं, एससी/एसटी और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता
B. PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए
. लक्ष्य समूह
i. बेघर परिवार या कच्चे/क्षतिग्रस्त घरों में रहने वाले परिवार।
ii. 16-59 वर्ष की आयु के वयस्क सदस्यों के बिना परिवार
iii. एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और महिला मुखिया वाले परिवार
iv. आय सीमा: वार्षिक घरेलू आय 1.2 लाख से कम या बराबर (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
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आवेदन प्रक्रिया:
पीएमएवाई-शहरी (PMAY-U) के लिए:
1.ऑनलाइन आवेदन:
i. आधिकारिक पोर्टल पीएमएवाई-यू पर जाएं
ii. नागरिक मूल्यांकन पर क्लिक करें” अपनी श्रेणी चुनें (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी)
iii. आधार नंबर दर्ज करें और विवरण भरें (आय, परिवार के सदस्य, आदि..)
iv. अपना आवेदन संख्या/मूल्यांकन आईडी जमा करें और नोट करें
2. ऑफ़लाइन आवेदन
अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या नगर निगम कार्यालय पर जाएँ और आवश्यक दस्तावेज़ के साथ एक भौतिक फ़ॉर्म जमा करें
पीएमएवाई-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए:
आवेदन प्रक्रिया:
i. लाभार्थी की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) डेटा के माध्यम से की जाती है
ii. यदि एसईसीसी में सूचीबद्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करें और स्थानीय अधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत करें
आवश्यक दस्तावेज़:
i. आधार कार्ड
ii आय प्रमाण पत्र
iii. निवास का प्रमाण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)
iv. बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा हुआ)
v. पक्के घर का कोई पूर्व स्वामित्व नहीं होने का हलफनामा।
वास्तविक समय के अपडेट के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ या मंत्रालय से संपर्क करें
